Odisha: उड़ीसा में 5वीं और 8वीं के फेल छात्र दोबारा परीक्षा देकर पास हो सकेंगे

सार
       
Fail systam:उड़ीसा सरकार ने पांचवी और आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए नया नियम लागू किया है। अब अगर कोई छात्र इन कक्षाओं में फेल हो जाता है, तो उसे दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। री-एग्जाम में पास होने पर वह अगली कक्षा में चला जाएगा। अगर फिर भी पास नहीं हुआ, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा, लेकिन उसे स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। सरकार का मकसद यह है कि हर बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सके।

विस्तार


Odisha: उड़ीसा सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए फेल होने का नियम लागू कर दिया है। अब हर साल इन कक्षाओं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा नियमित रूप से ली जाएगी। यह जानकारी राज्य के स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने बुधवार को जारी अधिसूचना में दी।

सरकार ने इस नए नियम को लागू करने के लिए उड़ीसा बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2010 में जरूरी बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उसे दो महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसके पहले उसे अतिरिक्त पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि वह परीक्षा में पास हो सके।


अगर कोई छात्र दोबारा परीक्षा में भी फेल हो जाता है, तो उसे अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। यानी वह उसी कक्षा में पढ़ता रहेगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने "निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 (RTE Act 2010)" में बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद राज्यों को यह अधिकार मिल गया है कि वे 5वीं और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा ले सकते हैं और अगर छात्र फेल होते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में जाने से रोक सकते हैं।

इस नियम का उद्देश्य यह है कि बच्चे मजबूत आधार के साथ अगली कक्षा में जाएं और उनकी पढ़ाई में कोई कमी न रहे।





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