Himachal Pradesh:स्कूल प्रवक्ताओं की भर्ती अब अनुबंध की जगह ट्रेनी आधार पर होगी नियुक्तियां
सारांश
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश - फोटो
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब इन पदों पर नियुक्तियां अनुबंध की जगह ट्रेनी आधार पर की जाएंगी। इसके साथ ही पहले जारी किए गए सभी अनुबंध नियुक्ति से जुड़े कार्यालय आदेश रद्द कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर...
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल प्रवक्ताओं की भर्ती अनुबंध के बजाय ट्रेनी आधार पर की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने "हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024" के तहत नया कार्यालय आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत प्रवक्ताओं की अनुबंध आधारित नियुक्तियों से जुड़े सभी पुराने आदेश रद्द कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही, लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में प्रवक्ता पदों की हुई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के बाद, शिक्षा निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश में 20 फरवरी 2025 से "हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम 2024" लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत अब स्कूलों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है।
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने तय कर दिया है कि अब सभी नियुक्तियां नए कानून के तहत नियमितीकरण के सिद्धांत पर आधारित होंगी। पहले जहां नियुक्ति अनुबंध आधार पर होती थी, अब उसकी जगह 'नियमितीकरण द्वारा' पद भरने की व्यवस्था लागू की गई है।
इसका मतलब है कि अब प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) के पद के लिए कोई भी नई भर्ती अनुबंध पर नहीं होगी। योग्य उम्मीदवारों को अब नई नियमावली और कार्मिक विभाग द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही नियुक्त किया जाएगा।
भर्ती की पूरी प्रक्रिया अब कार्मिक विभाग के नियमों के अंतर्गत चलेगी और नियमित नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेगी।
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